PM Employment Generation Programme, भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई योजनाएँ चलाई हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) की एक प्रमुख योजना है। इसे वर्ष 2008 में शुरू किया गया था और आज भी यह योजना लाखों युवाओं को रोज़गार का अवसर उपलब्ध करा रही है।
PM Employment Generation Programme के तहत, पात्र आवेदकों को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट शुरू करने के लिए बैंकों से लोन पर सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से बेरोज़गार युवाओं, महिला उद्यमियों और कमजोर वर्गों के लिए बेहद लाभकारी है। यह क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के तहत इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए ₹13,554.42 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- 4 लाख नई परियोजनाओं की स्थापना
- 30 लाख लोगों को रोजगार (प्रति इकाई औसतन 8 व्यक्ति)
- प्रति वर्ष 1,000 मौजूदा इकाइयों की तरक्की
उद्देश्य (Objectives)
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोज़गार को बढ़ावा देना।
- बेरोज़गार युवाओं को स्वयं का उद्यम (व्यवसाय) शुरू करने का अवसर देना।
- सूक्ष्म उद्यमों (Micro Enterprises) की स्थापना करना।
- ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर पैदा करना।
- युवा वर्ग में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना।
व्यवसाय के कुछ उदाहरण:-
- उत्पादक व्यवसाय सूची
- Furniture Business
- Garment Manufacturing unit
- Sports Related manufacturing business
- Handmade biscuits and chocolates
- Candle making idea
- Bakery Items manufacturing unit
- Creative Crafts Manufacturing
- सेवा आधारित व्यवसाय सूची
- Catering Services Food Services
- Event Management Event Services Both
- Cafe Food Services Both
- Food Truck Business Food Services
- Mobile Car-Wash Services Service.
Table of Contents
लागू करने वाली संस्थाएँ (Implementing Agencies)
इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) लागू करता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में: KVIC और राज्य KVIB (खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड)
- शहरी क्षेत्रों में: जिला उद्योग केंद्र (DICs)
PM Employment Generation Programme लाभ (Benefits of PMEGP)
- बैंक से लोन लेने पर सरकारी सब्सिडी (15% से 35%)।
- ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और SC/ST वर्ग को विशेष प्रोत्साहन।
- Manufacturing प्रोजेक्ट्स के लिए ₹25 लाख तक और Service प्रोजेक्ट्स के लिए ₹10 लाख तक की सहायता।
- उद्यमी को केवल 5-10% अपनी पूँजी लगानी होती है।
- नए बिज़नेस शुरू करने के लिए आसान आवेदन प्रक्रिया।

सब्सिडी दरें (Subsidy Pattern)
1.सामान्य श्रेणी (General Category):
- ग्रामीण क्षेत्र – 25%
- शहरी क्षेत्र – 15%
- स्वयं का योगदान: 10%
2.विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला/पूर्व सैनिक/भूतपूर्व उ.प्रदेश के निवासी):
- ग्रामीण क्षेत्र – 35%
- शहरी क्षेत्र – 25%
- स्वयं का योगदान: 5%
3. परियोजना (project) लागत सीमा:
- सेवा/व्यवसाय क्षेत्र: अधिकतम ₹20 लाख
- विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector): अधिकतम ₹50 लाख
4.मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए:
- सभी श्रेणियों के लिए 15% सब्सिडी (NER और पहाड़ी राज्यों में 20%)
- विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत: ₹1 करोड़
- सेवा क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत: ₹25 लाख
बैंक ऋण
- परियोजना लागत का शेष राशि (स्वयं के योगदान को छोड़कर) बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है।
अन्य सहायता
- प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, जागरूकता शिविर, तकनीकी सहायता आदि के लिए 5% बजट आवंटित (Allocated)।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
नई इकाइयों के लिए:
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आय की कोई सीमा नहीं।
- विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख से अधिक और सेवा क्षेत्र में ₹5 लाख से अधिक की परियोजना के लिए कम से कम 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
- नए प्रोजेक्ट/उद्यम शुरू करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही लाभ ले सकता है।
मौजूदा इकाइयों के तरक्की के लिए:
- PM Employment Generation Programme सब्सिडी की 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरी हो चुकी हो।
- पहला ऋण समय पर चुकाया गया हो।
- इकाई लाभकारी हो और आगे विकास की संभावना हो।
अपात्र (Exclusions)
- पहले से चल रहे यूनिट्स, सरकारी संस्थाएँ या पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ ले चुके उद्यमी पात्र नहीं हैं।
- सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन।
- कॉलेज या प्राइवेट ट्रस्ट।
- डायरेक्ट/इनडायरेक्ट रूप से सरकारी सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट्स।
आरक्षण (Reservation)
इस योजना में SC/ST, महिला, OBC, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for PMEGP Loan)
ऑनलाइन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ https://www.kviconline.gov.in/pmegp/
- “PM Employment Generation Programme Online Application Form for Individual” पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में नाम, पता, शिक्षा, आधार नंबर, बैंक विवरण और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें और ट्रैकिंग नंबर नोट करें।
- चयन होने पर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बैंक से लोन स्वीकृत होगा।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- अपने नज़दीकी KVIC/KVIB/DIC (जिला उद्योग केंद्र) कार्यालय जाएँ।
- आवेदन फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज़ संलग्न करें।
- दस्तावेज़ वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के बाद बैंक लोन स्वीकृत करेगा।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड / वोटर आईडी / पैन कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र (यदि आरक्षित श्रेणी से हैं)
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Project Report)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- निवास प्रमाणपत्र (Address proof)
- पासपोर्ट साइज फोटो
2025 में PM Employment Generation Programme की नई अपडेट्स
- ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया: आवेदन और स्वीकृति पूरी तरह डिजिटल हो गई है।
- महिला उद्यमियों (Entrepreneurs) के लिए विशेष प्रोत्साहन: महिला applicants को आसान अप्रूवल और प्राथमिकता दी जा रही है।
- स्टार्टअप्स को जोड़ने की पहल: अब टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विस सेक्टर को भी योजना के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- जॉब क्रिएशन पर ज़ोर: सरकार ने 2025-26 तक लाखों नए रोजगार अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है।
अन्य योजनाओं के बारे में भी जाने: स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS)
निष्कर्ष
PM Employment Generation Programme (प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम) बेरोज़गार युवाओं और नए उद्यमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना के तहत आसानी से बैंक लोन के साथ सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर कोई भी नया उद्यम (Enterprise) शुरू किया जा सकता है।
अगर आप स्वरोज़गार की दिशा में पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं तो यह योजना आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन साधन है। यदि आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।
- आधिकारिक वेबसाइट: https://www.kviconline.gov.in
- हेल्पलाइन: 1800-180-1853
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs on PMEGP)
Q1. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: ग्रामीण क्षेत्र में 25-35% और शहरी क्षेत्र में 15-25% तक सब्सिडी मिलती है।
Q2. क्या पहले से चल रहे व्यवसाय पर PMEGP का लाभ मिल सकता है?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल नए उद्यम/व्यवसाय शुरू करने के लिए है।
Q3. अधिकतम कितनी राशि तक का लोन लिया जा सकता है?
उत्तर: मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ₹25 लाख और सर्विस प्रोजेक्ट्स के लिए ₹10 लाख तक।
Q4. आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: आप खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नज़दीकी KVIC/KVIB/DIC कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Q5. क्या छात्र भी आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, यदि वे 18 वर्ष से ऊपर हैं और 8वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं।